कोरबा । श्रीमान Police अधीक्षक महोदय कोरबा श्री जितेन्द्र शुक्ला के दिशा निर्देश पर अतिरिक्त Police अधीक्षक महोदय श्री अभिषेक वर्मा, नगर Police अधीक्षक महोदय श्री भूषण एक्का एवं थाना प्रभारी कोतवाली श्री रूपक शर्मा के मार्गदर्शन एवं चौकी प्रभारी मानिकपुर प्रेमचंद साहू के नेतृत्व में दिनांक 26/10/2023 को जबरन हवाई फायर करने वाले आरोपी सिक्युरिटी गार्ड को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है।
दिनांक 26/10/2023 के दोपहर 1:30 बजे रामनगर शराब भट्टी के पास अज्ञात व्यक्ति द्वारा हवाई फायर करने की सुचना प्राप्त हुई थी, जिसे तत्काल संज्ञान में लेकर जाँच में पता चला कि रामनगर शराब भट्टी में कैश कलेक्ट करने आये टॉप सिक्योरिटी एजेंसी के सिक्योरिटी गार्ड राकेश सिंह पिता पारस नाथ सिंह उम्र 41 वर्ष निवासी बांकीमोंगरा द्वारा शराब के नशे में अपने लाइसेंसी दो नाली हथियार से जबरन हवाई फायर किया गया है, जिस पर तत्काल कार्यवाही करते हुए आरोपी को सलोरा कटघोरा से हिरासत में लेकर उससे दो नाली हथियार एवं राउंड का खाली खोखा को जप्त किया गया है तथा आरोपी के विरुध्द 27 आर्म्स एक्ट एवं 336 भा द वि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जिसे न्यायिक रिमांड में भेज दिया जायेगा साथ ही आरोपी का लाइसेन्स निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा रही है।
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कोरबा । श्रीमान Police अधीक्षक महोदय कोरबा श्री जितेन्द्र शुक्ला के दिशा निर्देश पर अतिरिक्त Police अधीक्षक महोदय श्री अभिषेक वर्मा, नगर Police अधीक्षक महोदय श्री भूषण एक्का एवं थाना प्रभारी कोतवाली श्री रूपक शर्मा के मार्गदर्शन एवं चौकी प्रभारी मानिकपुर प्रेमचंद साहू के नेतृत्व में दिनांक 26/10/2023 को जबरन हवाई फायर करने वाले आरोपी सिक्युरिटी गार्ड को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है।
दिनांक 26/10/2023 के दोपहर 1:30 बजे रामनगर शराब भट्टी के पास अज्ञात व्यक्ति द्वारा हवाई फायर करने की सुचना प्राप्त हुई थी, जिसे तत्काल संज्ञान में लेकर जाँच में पता चला कि रामनगर शराब भट्टी में कैश कलेक्ट करने आये टॉप सिक्योरिटी एजेंसी के सिक्योरिटी गार्ड राकेश सिंह पिता पारस नाथ सिंह उम्र 41 वर्ष निवासी बांकीमोंगरा द्वारा शराब के नशे में अपने लाइसेंसी दो नाली हथियार से जबरन हवाई फायर किया गया है, जिस पर तत्काल कार्यवाही करते हुए आरोपी को सलोरा कटघोरा से हिरासत में लेकर उससे दो नाली हथियार एवं राउंड का खाली खोखा को जप्त किया गया है तथा आरोपी के विरुध्द 27 आर्म्स एक्ट एवं 336 भा द वि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जिसे न्यायिक रिमांड में भेज दिया जायेगा साथ ही आरोपी का लाइसेन्स निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा रही है।